राज्य शासन ने छग के निजी अस्पतालों से कहा- जो भी कोरोना संदिग्ध, उनकी...

राज्य शासन ने छग के निजी अस्पतालों से कहा- जो भी कोरोना संदिग्ध, उनकी…

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रायपुर/ए.। राज्य शासन (chhattisgarh government) ने निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम्स एवं अस्पतालों (private hospitals) में इलाज करवाने वाले कोविड-19 के सभी संदिग्ध मरीजों की कोरोना जांच (corona test) कराने कहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इंडियन मेडिकल एसोशिएशन, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष को इस संबंध में पत्र (letter) लिखा है। इसमें निजी चिकित्सालयों (private hospitals) में इलाजरत कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच (corona test) कराने कहा गया है, जिससे कि इसके पीडि़तों की पहचान कर तुरंत उपचार शुरू किया जा सके।

छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अस्पताल में इलाज करा रहे किसी मरीज के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर अस्पताल को भारत सरकार, आईसीएमआर एवं राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरुप निसंक्रमित कर 24 घंटे के बाद पुन: शुरू किया जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग ने इस तथ्य का भी दिया हवाला

स्वास्थ्य विभाग ने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में यह संज्ञान में आया है कि इनमें से अधिकतर अस्पताल में उपचार तो ले रहे थे, परन्तु इनके द्वारा स्वयं कोविड-19 की जांच समय पर नहीं कराई गई।

इसलिए ऐसे सभी व्यक्तियों का जो निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम या अस्पताल में उपचार ले रहे हैं और ये कोविड-19 के संदिग्ध मरीज हैं, तो इनकी तत्काल कोविड-19 जांच किया जाना आवश्यक है। कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर उन्हें कोविड-19 अस्पताल रेफर किया जाना चाहिए।

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